महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है.   

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Apr 5, 2021, 01:57 PM IST
  • हाईकोर्ट ने लगाई परमबीर सिंह को फटकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने किया था सुनवाई से इनकार
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए हैं. चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिनों में पूरा करे.

दरअसल, हाई कोर्ट ने ये आदेश याचिकाकर्ता व पेशे से वकील डॉ जयश्री पाटिल की याचिका पर दिया है. दरअसल, परमबीर सिंह के अलावा वकील डॉ जयश्री पाटिल ने अपनी याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

साथ ही मुबंई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पद से ट्रांसफर के करने के आदेश को भी चुनौती दी गई थी. आपको बता दें कि पिछले बुधवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बुधवार को ही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाई थी. 

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हाईकोर्ट ने पूछा था कि पुलिस में बिना कोई शिकायत दर्ज हुए सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने परमबीर सिंह से पूछा था कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं. आप साधारण आदमी नहीं हैं.

गलत काम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना आपकी जिम्मेदारी थी. यह जानने के बावजूद कि आपके ‘बॉस’ द्वारा अपराध किया जा रहा है, आप चुप रहे. कोर्ट ने पूछा था कि आपने गृह मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई?

अगर शिकायत नहीं दर्ज होती तो मजिस्ट्रेट के पास जाते, आप हाई कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते.

हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह से ये भी पूछा था कि यदि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित रूप से गलत काम किए जाने की जानकारी थी, तो उन्होंने मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई?

सिंह ने हाल में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वझे को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. दूसरी तरफ, मंत्री ने कुछ भी गलत काम करने से इनकार किया है.

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी थी. 

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