नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में स्कूल की ऑफलाइन क्लास अगले आदेश तक बंद रहेंगी. मंत्री ने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार से लेकर अगले आदेश तक सभी ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहेंगी.
सरकार का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में एक ओर प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी ओर जहां बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ये कैसी पॉलिसी है?
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी जिसके कारण राजधानी के स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अब फिर से प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण अब स्कूल शुक्रवार से बंद रहेंगे.
कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों से नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने हमें कहा कि स्कूल बंद हैं लेकिन अखबारों में आ रहा है कि छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं. बड़े वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं?
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें दिल्ली सरकार पर निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा.
हमें आम लोगों की चिंता
कोर्ट की इस टिप्पणी पर दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दो मिनट का समय मांगा, तो CJI ने कहा कि हम विपक्ष नहीं हैं जो बेवजह आपकी निंदा ही करते रहें. हमें आम लोगों की चिंता है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्माणाधीन सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट पर जाने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने के संकेत दिए हैं.
लेना पड़ेगा सख्त एक्शन
सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से 24 घंटे का वक्त मिला था. शुक्रवार सुबह 10 बजे इन सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर कोर्ट को कोई ठोस प्रस्ताव देना पड़ेगा. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, कल सुबह नियमित समय से आधा घंटा पहले 10 बजे बैठेंगे और आप सब निर्देश लेकर आइए.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.