आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत, नये नियमों में क्या-क्या हुए बदलाव? जानिए यहां
31 मई तक के लिए आज से लॉकडाउन 4.0 का आगाज हो चुका है. आज से कई नियमों में बदलाव किये गए हैं, काफी सारी चीजें बदल गई हैं. राज्यों को विशेष छूट दिये गए हैं. ऐसे में लॉकडाउन 4.0 की पूरी जानकारी के लिए ये खास रिपोर्ट पढ़िए...
नई दिल्ली: आज 18 मई यानी सोमवार है, लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 पिछले लॉकडाउन से अलग होगा. ठीक वैसा ही हुआ है.
लॉकडाउन 4.0 में आज से क्या-क्या बदला?
लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और हवाई सर्विस बंद रहेगी. लेकिन सार्वजनिक बसों के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है. राज्य के अंदर बस सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा गया है. आज से शुरू हो चुके लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा आपको बताते हैं.
लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या बंद रहेगा?
होटल, रेस्टोरेंट
मेट्रो ट्रेन
मॉल
विमान सेवाएं
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं
लॉकडाउन 4 में राज्यों का रोल बढ़ गया है. यानी कई मु्ख्य फैसले को लेकर राज्य को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. आपको बताते हैं कि राज्य के जिम्मे में क्या-क्या अधिकार दिये गए हैं.
राज्यों को किन-किन फैसलों का अधिकार?
बाज़ार-दुकानें खोलने का फैसला राज्य करेंगे. बाज़ार-दुकानें अलग-अलग वक्त पर खुले स्थानीय प्रशासन तय करेगा. इसके साथ ही राज्य में बस चलाने का फैसला राज्य करेंगे और राज्यों के बीच बस चलाने का फैसला राज्य आपसी सहमति से करेंगे. वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन तय करने का फैसला राज्य करेंगे.
आपको बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन 4.0 में किसके लिए क्या ऐलान है
छात्र -
स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे
कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे
यात्री -
हवाई यात्रा पर रोक जारी रहेगी
मेट्रो और ट्रेन नहीं चलेगी
बस चलाने का फैसला राज्य करेंगे
नौकरीपेशा -
ऑफिस खोलने की इजाजत है
सामाजिक दूरी के नियम लागू करने होंगे
खिलाड़ी -
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे
स्टेडियम में दर्शकों को इजाज़त नहीं
व्यापारी -
मोहल्ले की दुकानें खुल सकती हैं
मॉल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे
लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की गतिविधियों को लेकर भी गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं
धार्मिक गतिविधि -
सभी तरह की धार्मिक सभा पर रोक रहेगी. मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे और चर्च में नहीं जा सकते.
सामाजिक गतिविधि -
शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाजत दी गई है. शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
राजनीतिक गतिविधि -
राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी गई है. रैली, जुलूस, धरना नहीं कर सकते.
व्यापारिक गतिविधि -
तय नियम से व्यापारिक गतिविधि कर सकते हैं. फैक्ट्री, दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा.
सांस्कृतिक गतिविधि -
सांस्कृतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं है. जलसा या समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकता.
इसे भी पढ़ें: विश्वयुद्ध की वजह न बन जाये इज़राइल में ये चीनी हत्या
इसे भी पढ़ें: चीन की शर्त नहीं मानी तो ताइवान को कर दिया WHO से बाहर