नई दिल्लीः NEET UG 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के नीट के नतीजों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट-यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए 'ग्रेस मार्क्स' दिए गए थे. समिति ने 1563 छात्रों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है. इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.
#UPDATE | Government/NTA tells Supreme Court that a committee has been constituted to review the results of over 1,563 candidates who were awarded 'grace marks' to compensate for the loss of time suffered while appearing for NEET-UG. The Committee has taken a decision to cancel… https://t.co/FDqO6uJqfj
— ANI (@ANI) June 13, 2024
23 जून को दोबारा होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता है. जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है, उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है. एनटीए की ओर से फिर से साफ किया गया कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो लोग दोबारा हो रही परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा. NTA ने बतया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी. वहीं 30 जून को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा. एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग छह जुलाई को शुरू होगी.
काउंसलिंग पर नहीं रहेगी रोकः सुप्रीम कोर्ट
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.
सभी अर्जियों पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई
वकील श्वेतांक ने कहा कि हमने नीट परीक्षा के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा एनटीए की ओर से पेपर लीक और अन्य कदाचार के बारे में था. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. यानी कुछ कमियां थीं जिन्हें संज्ञान में लिया गया है. तभी कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी.
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