विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, ईडी के लिए कही ये बात

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 2, 2023, 03:28 PM IST
  • विपक्ष ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
  • ईडी के लिए भी यही हो चयन प्रक्रिया
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, ईडी के लिए कही ये बात

नई दिल्ली. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह भी कहा कि अब इस फैसले के बाद चुनाव आयोग में बैठे लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरकर इस संस्था में आना चाहिए. 

 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे. 

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती.

सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार के पुरजोर विरोध के बाद यह निर्णय आया है. हम इसका स्वागत करते हैं. यह निर्णय व्यापक असर रखने वाला है. सरकार को इस निर्णय पर पूर्णत: अमल करना चाहिए.' उन्होंने कहा कि ईडी के निदेशक की नियुक्ति को लेकर भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘आज ईडी सरकार का भाई और गठबंधन का हिस्सा बन गया है.'

यह भी पढ़िए- चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, PM, विपक्ष के नेता और CJI करेंगे चयन

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़