सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टीकाकरण का पूरा विवरण पेश करे मोदी सरकार

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि वह अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के संबंध में विस्तृत विवरण मुहैया कराए.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 2, 2021, 06:14 PM IST
  • बाकी जनसंख्या को कैसे मिलेगी वैक्सीन
  • ब्लैक फंगस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टीकाकरण का पूरा विवरण पेश करे मोदी सरकार

नई दिल्ली: हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है. कोरोना से आम लोगों को बचाने के लिए करीब 20 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं. केंद्र सरकार विदेशों से भी वैक्सीन मंगवा रही ताकि जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन दी जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया पूरा ब्यौरा

देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि वह अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के संबंध में विस्तृत विवरण मुहैया कराए.

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V तीनों की वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित विवरण मांगा है.

1- वैक्सीन की खरीद की तारीख
2- हर तारीख में खरीदी गई वैक्सीन की संख्या
3- वैक्सीन की सप्लाई की संभावित तारीख की जानकारी मांगी है.

बाकी जनसंख्या को कैसे मिलेगी वैक्सीन

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि जिन लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है उन्हें वैक्सीन देने की क्या योजना है. 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी. अदालत ने इसका भी पूरा विवरण मांगा है.

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ब्लैक फंगस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस पर भी जानकारी मांगी और पूछा कि इस बीमारी से निपटने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि म्यूकरमाइकोसिस की दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है.

देश में कोविड -19 से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर एक स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की खंडपीठ द्वारा यह फैसला जारी किया है.

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