नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत वर्ष 2022 और 2023 के दौरान अब तक 23 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है और उनके नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में जोड़े गए हैं. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी है.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के दौरान अब तक 23 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है.
इन लोगों को घोषित किया आतंकी
इनमें हाफिज तल्हा सईद, मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर, अली काशिफ जान, मुश्ताक अहमद जरगर, आशिक अहमद, शेख सज्जाद गुल, अर्जुमंद गुलजार डार, इम्तियाज अहमद कंडू, शौकत अहमद शेख, बासित अहमद रेशी, हबीबुल्लाह मलिक, बशीर अहमद पीर, इरशाद अहमद, रफीक नाई, जफर इकबाल, बिलाल अहमद बेग, शेख जमील उर रहमान, एजाज अहमद अहंगर, मोहम्मद अमीन, अरबाज अहमद मीर, डॉ. आसिफ मकबूल डार, अर्शदीप सिंह गिल, हरविंदर सिंह संधू शामिल हैं.
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गृह राज्यमंत्री ने दी जानकारी
गृह राज्यमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के सभी प्रकार के मुद्दों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया है. वहीं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुरूप राज्य क्षेत्र के स्तर पर क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है.
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