'सेनेटरी पैड' भी शिक्षा के अधिकार का हिस्सा: कर्नाटक हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार युवा महिलाओं और बच्चियों को सशक्त करना चाहती है तो ये सुविधाएं उन्हें दी जाएं. 

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Apr 3, 2021, 05:35 PM IST
  • महिलाओं को सशक्त करना है तो दी जाएं 'सेनेटरी पैड' सुविधाओं
  • कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनेटरी पैड बांटने की 'शुचि' योजना चल रही है
'सेनेटरी पैड' भी शिक्षा के अधिकार का हिस्सा: कर्नाटक हाई कोर्ट

बेंगलुरू: कर्नाटक में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन बांटने की राज्य सरकार की शुचि योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी बड़ी टिप्पणी

दरअसल, सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस बीवी नागराथा और जस्टिस जेएम काजी की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लड़कियों के लिए अलग टायलेट और उन्हें नियमित रूप से सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना न सिर्फ उन्हें सशक्त करता है बल्कि 6 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए अनुच्छेद 21ए यानि शिक्षा के अधिकार के प्रविधानों को लागू करने की तरफ एक कदम है.

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हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सरकार युवा महिलाओं और बच्चियों को सशक्त करना चाहती है तो ये सुविधाएं उन्हें दी जाएं. आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनेटरी पैड बांटने की 'शुचि' योजना चल रही है.

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पहले यह योजना केन्द्र पोषित थी लेकिन बाद में केंद्र ने राज्यों के कंधों पर इसका भार डाल दिया था. कोरोना महामारी के कारण आर्थिक दबाव से कर्नाटक सरकार ने शुचि योजना का फंड जारी नहीं किया है इस वजह से यह योजना फिलहाल बंद हो गई है.

जानिए क्या है शिक्षा का अधिकार

संसद ने अगस्त 2009 में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट पारित किया था और एक अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश में लागू हुआ था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों की कानूनी रूप से यह बाध्यता हो गई थी कि वे 6 से 14 साल के देश के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं.

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