पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी 26 वर्षीय युवक को पीड़िता से शादी करने के लिए से चार घंटे की पैरोल दी.
पुलिस की मौजूदगी में रचाई शादी
शादी एक मंदिर में पुलिसकर्मियों और दंपति के परिवारों की आपसी सहमति से हुई. अब कोर्ट तय करेगा कि दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने की इजाजत दी जाए या नहीं. आरोपी के खिलाफ उसकी 23 वर्षीय मंगेतर ने मामला दर्ज कराया था.
बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता की शादी तय की गई थी, लेकिन दहेज को लेकर हुए विवाद के कारण शादी रद्द कर दी गई. इसके बाद युवती ने आरोपी पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया.
युवक को अप्रैल में जेल भेजा गया. हालांकि, दो परिवारों ने हाल ही में एक समझौता किया और अदालत से कहा कि वे मामले की कार्यवाही रोकना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को पैरोल दे दी.
दोनों पक्ष ने अदालत में किया समझौता
दोनों पक्षों ने अदालत में जाकर समझौता करने के बाद हलफनामा दाखिल किया कि आरोपी पीड़िता से शादी करेगा.
पीलीभीत जिला जेल के जेलर संजय कुमार राय ने कहा : "हमें 22 अगस्त को अदालत का आदेश मिला, जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी को चार घंटे की पैरोल की अनुमति दी गई थी. अदालत के आदेश के बाद, हमने एसपी पीलीभीत को पत्र लिखा और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई. आरोपी को मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पैरोल पर रिहा कर दिया गया."
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