नई दिल्लीः कोरोना वायरस से लड़ने और दो-दो हाथ करने में लगी भारत सरकार पूरी प्लानिंग के साथ इस मसले को हैंडल कर रही है. दो बार के लॉकडाउन के बाद सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन लागू किया है और इसकी खत्म हो रही मियाद को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है.
इस बार सरकार ने रणनीति के तहत देश के कोरोना प्रभावित इलाकों को जोन में बांट दिया है और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुई है. अब सवाल है जोन के अंतर्गत आने वाले शहरों में तीसरे लॉकडाउन का कैसा असर रहेगा.
विस्तृत खबर यहां पढ़िए. #Lockdown3 का कहां, कैसा रहेगा असर, जानिए यहां
4 मई से मिलेगी कुछ छूट, लेकिन जोन के अनुसार
इसके साथ ही मोटे-मोटे तौर पर यह जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या-क्या छूट दी है इस बार. यानी कि लॉकडाउन 3 में क्या-क्या खुला रहेगा और क्या अब भी बंद रहेगा. गृहमंत्रालय की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक बात तय है कि अभी पूरे देश में कुछ भी एक साथ खुलने का आदेश नहीं दिया गया है. जिन इलाकों-शहरों में मामले नहीं हैं, वहीं केवल 4 मई से कुछ छूट मिलेगी.
ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल ग्रीन जोन में
ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून, स्पा आदि खोले जाएंगे. राशन की दुकानें तो हर जगह खुल ही रही हैं. शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. इसके अलावा जरूरी सेवा उपलब्ध कराने वाली और सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले संस्थान भी खुल जाएंगे. लेकिन ग्रीन जोन में भी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद ही रहेंगे.
शादी समारोह हो सकेंगे, लेकिन सशर्त
इस दौरान Green जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी. फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों को खोलने की मंजूरी भी है. धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट 17 मई तक बंद रहेंगे. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग जा पाएंगे.
ऑरेंज जोन में नहीं खुलेंगे कुछ भी
ऑरेंज जोन में स्पा, नाई शॉप, सैलून, पार्लर अभी इनके खुलने पर भी रोक है. लेकिन यहां पर भी कारखाने-कॉम्प्लेक्स आदि खोल दिए जाएंगे, ताकि औद्योगिक स्तर पर कोई परेशानी न हो. लेकिन यहां परिवहन के लिए रोक रहेगी. ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी. कैब चल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 सवारियों के साथ
रेड जोन में रहेगी सख्ती
रेड जोन में स्थिति पहले की तरह ही लागू रहेगी. यहां कोई बदलाव नहीं आएगा. नाई शॉप, सैलून, मॉडल शॉप बंद ही रहेंगीं. गृह मंत्रालय रेड जोन के लिए आने वाले दिनों में एडवाइजरी जारी करेगा. रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और बसों पर रोक है. IT कंपनी, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे. वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को इजाजत है. ज़रूरी सामानों को बनाने वाली यूनिट खुल सकेंगी.
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध
सरकारी आदेश के अनुसार, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा. स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है. सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा.
सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा: गृह मंत्रालय pic.twitter.com/o9wqFnYHVM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2020
एक नजर में देखें, क्या खुला-क्या बंद
- हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
- किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी.
- मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
- देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे.
- स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्त्रां भी बंद रहेंगे.
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