UPI New Service: बड़ी खबर! यूपीआई ग्राहकों को अगले महीने से मिलने जा रही है ये नई सुविधा, यहां जानें डिटेल्स

UPI Lite New Service: यूपीआई लाइट में अधिकतम 2,000 रुपये तक की राशि रखी जा सकती है. इसका मतलब है कि ग्राहक एक बार में केवल 2,000 रुपये ही ऑटो-टॉप-अप कर सकते हैं.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Sep 16, 2024, 02:54 PM IST
  • छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट सुविधा शुरू की गई
  • अब यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं
UPI New Service: बड़ी खबर! यूपीआई ग्राहकों को अगले महीने से मिलने जा रही है ये नई सुविधा, यहां जानें डिटेल्स

UPI Lite auto top up facility: नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) जल्द ही UPI लाइट ग्राहकों के लिए ऑटो टॉप-अप सुविधा शुरू करने जा रहा है. इसके जरिए यूजर्स को अपने बैंक अकाउंट से बार-बार UPI लाइट में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होगी. रकम अपने आप UPI वॉलेट में जमा हो जाएगी. नई सुविधा 31 अक्टूबर से शुरू होगी.

NPCI ने हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, ग्राहक अपने UPI लाइट अकाउंट में अपनी पसंद की रकम दोबारा जमा करने के लिए ऑटो टॉप-अप विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे. ग्राहक इस सुविधा को कभी भी बंद भी कर सकते हैं.

UPI पिन की जरूरत नहीं
छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट सुविधा शुरू की गई है. 500 रुपये तक के भुगतान के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, इससे अधिक राशि के भुगतान के लिए यूपीआई पिन दर्ज करना आवश्यक है.

तय करनी होगी रकम
इस सुविधा में ग्राहक को बैंक खाते से UPI लाइट खाते में आने वाली एक तय रकम तय करनी होगी. अगर किसी ग्राहक ने टॉप-अप के तौर पर 1000 रुपये की सीमा तय की है तो UPI लाइट वॉलेट में बैलेंस खत्म होते ही 1000 रुपये अपने आप उसमें जुड़ जाएंगे. UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए यह काफी सुविधाजनक होगा.

अधिकतम कितनी रकम डाली जा सकती है?
UPI लाइट में पैसे रखने की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये है. इसका मतलब है कि ग्राहक एक बार में केवल 2,000 रुपये ही ऑटो-टॉप कर सकते हैं.

ये निर्देश बैंकों और कंपनियों पर लागू होंगे
जारीकर्ता बैंक UPI लाइट पर ऑटो टॉप-अप की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे मैंडेट बनाने की सुविधा मिलनी चाहिए. बैंक खाते से UPI लाइट खाते में एक दिन में अधिकतम 5 बार ही एक निश्चित राशि डाली जा सकती है. संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप सेवा कंपनियों और बैंकों को मैंडेट सुविधा प्रदान करते समय सत्यापन करना होगा.

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