नई दिल्ली: एयरलाइंस कंपनियों को मूल्य निर्धारण (Airlines Fare) में अधिक लचीलापन देने के लिए केंद्र सरकार ने विमान किराया सीमा नियमों में बदलाव किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, किराया बैंड अब केवल 15 दिन के चक्र के लिए लागू होगा. यानी अब एयरलाइंस कंपनियां महीने में 15 दिन तक अपनी सुविधा के अनुसार किराया तय कर सकेंगी.
15 दिन के लिए लागू होगा किराया बैंड
मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक आदेश में विशेष रूप से कहा कि यदि किराया सीमा लागू होने की तारीख 20 सितंबर से शुरू होती है, तो किराया बैंड 4 अक्टूबर तक लागू रहेगा. हालांकि, 5 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई कोई भी बुकिंग किराया बैंड के तहत नहीं आएगी.
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मंत्रालय ने कहा, 'अगले दिन, यानी, यदि वर्तमान तिथि 21 सितंबर है, तो किराया बैंड 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा, और 6 अक्टूबर को या उसके बाद की यात्रा के लिए, किराया बैंड लागू नहीं होंगे. इसलिए, किराया बैंड लागू होंगे. हर दिन एक दिन में शिफ्ट करें.' इसके अलावा, वर्तमान किराया सीमा तत्काल प्रभाव से 15 दिनों तक लागू होगी.
यात्री क्षमता 85% तक बढ़ाने की मंजूरी
वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि विमान कंपनियां अब 72.5 प्रतिशत के बजाय कोविड-19 पूर्व घरेलू उड़ानों में से अधिकतम 85 प्रतिशत का संचालन कर सकती हैं. मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, विमानन कंपनियां 12 अगस्त से कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू उड़ानों में से 72.5 प्रतिशत का संचालन कर रही हैं. यह सीमा पांच जुलाई से 12 अगस्त के बीच 65 प्रतिशत थी. एक जून से पांच जुलाई के बीच यह सीमा 50 प्रतिशत थी.
मंत्रालय ने शनिवार के आदेश में यह भी कहा कि यह सीमा ‘अगले आदेश तक’ लागू रहेगी. बता दें कि सरकार ने दो महीने के अंतराल के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था.
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