नई दिल्लीः Aadhaar Pan Link Latest Update: पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ गई है. केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Link) की समयसीमा छह महीनों के लिए बढ़ाई है. अब आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.
तकनीकी दिक्कतों के मद्देनजर बढ़ाई डेडलाइन
इससे पहले पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 थी, लेकिन इस प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई है.
In view of the difficulties being faced by the taxpayers, the Central Govt has extended certain timelines. CBDT Notification No. 113 of 2021 in S.O. 3814(E) dated 17th September, 2021 issued which is available on https://t.co/qX8AZ4HCvf. pic.twitter.com/D3pIf64CoU
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 17, 2021
इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर के माध्यम से सूचना दी.
तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड
वहीं, अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह काम जल्द से जल्द करा लें नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. यही नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
इस तरह लिंक होंगे पैन-आधार
ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए पैन को आधार से आसानी से लिंक किया जा सकता है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं. हालांकि, पैन कार्ड की डिटेल भरते समय सावधानी बरतें. पैन नंबर को सावधानी से भरें. इसमें कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है. यानी इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
यह भी पढ़िएः PM Kisan Yojana: इस तारीख से पहले कर लिया ये काम तो किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपये
इसी तरह अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं, अगर आप ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी लिंकिंग प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.