EPFO: पैसों की है जरूरत, तो PF खाते से ऐसे निकाल सकते हैं पैसे

देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है. ऐसे में कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है. इस स्थिति में आप अपने PF खाते से भी पैसे निकाल सकते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 19, 2021, 11:03 AM IST
  • जानिए किन स्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा
  • PF खाता निकालने की क्या है प्रक्रिया
EPFO: पैसों की है जरूरत, तो PF खाते से ऐसे निकाल सकते हैं पैसे

नई दिल्ली: अधिकतर कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए EPF खाते में निवेश करते हैं. आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम दो खातों में जमा होती है पहला EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS.

आप आपात स्थिति में इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा.

कब निकाल सकते हैं PF खाते से पैसा

  • अगर आपने पांच सालों तक नौकरी करते हुए PF खाते में निवेश किया है, तो आप कुछ शर्तों के साथ अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

  • आप अपने, अपनी पत्नी, बच्चों अथवा माता-पिता के इलाज के लिए भी   PF खाते से पैसा निकल सकते हैं.

  • आप घर के लिए जमीन अथवा मकान खरीदने के लिए  PF खाते से 90 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं.

  • आप अपनी अथवा अपने बच्चे की शादी के लिए PF खाते से 50 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं.

  • अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो आप एक महीने बाद अपने PF खाते से 75 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं. बाकी 25 फीसदी रकम आप दो महीनों के बाद निकाल सकते हैं.

  • अगर आप नौकरी करते हुए पांच सालों के भीतर ही PF खाते से कुछ राशि निकाल लेते हैं, तो आपको इस राशि पर टैक्स अदा करना होगा.

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  • कैसे निकालें PF खाते से पैसा

  • अब आपको अपने PF खाते से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे ही इस प्रकिया को पूरा कर सकते हैं.

  • सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

  • इसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा.

  • इसके बाद आपको 'Manage' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको यह भी जांच करना होगा कि आपके PF खाते की KYC हो चुकी है अथवा नहीं.

  • इसके बाद आपको 'Online Services' के सेक्शन में जाकर CLAIM (FORM-31, 19 और 10C)के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आपको अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए 'Proceed For Online Claim' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

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