नई दिल्ली: अगर आप PF खाताधारक हैं, तो आपके लिए यह बड़ी खबर है. कर्मचारी श्रम निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
नए नियमों के मुताबिक, सभी कंपनियों अथवा एम्प्लायर को अब सभी कर्मचारियों के PF खाते से उनका आधार लिंक करना जरूरी है.
अगर PF खाते से आधार लिंक नहीं किया जाता है, यो एम्प्लायर को PF खाते में पैसे जमा करने में परेशानी पड़ेगी.
EPFO ने सभी एम्प्लायर के लिए यह निर्देश जारी किया है कि वे 1 जून तक सभी कर्मचारियों के PF खाते आधार से लिंक कर दिए जाएं.
EPFO के मुताबिक, अगर एम्प्लायर ऐसा करने में देरी करते हैं, तो उन्हें कर्मचारी के खाते में पैसा जमा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.
जानिए क्या है नया नियम
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत PF खाते से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.
इस नए नियम के मुताबिक, अगर 1 जून तक आपके PF खाते से आधार कार्ड को नहीं जोड़ा गया, तो कर्मचारी का इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा.
इस नए नियम का अनुपालन न करने पर एम्प्लायर अथवा कंपनी को कर्मचारी के खाते में PF का शेयर जमा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.
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UAN को भी आधार से लिंक कराना जरूरी
EPFO के नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए UAN को भी आधार से लिंक करना जरूरी है.
कर्मचारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं.
अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं, तो एम्प्लायर को खाते में कंपनी का शेयर जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा.
कैसे UAN से लिंक करें अपना आधार
आप EPFO की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर अपना आधार खाते से लिंक कर सकते हैं.
•Login to your EPF account at the unified member portal
•Click on the “KYC” option in the “Manage” section
•You can select the details (PAN, Bank Account, Aadhar etc) which you want to link with UAN
•Fill in the requisite fields
•Now click on the “Save” option
•Your— EPFO (@socialepfo) May 24, 2021
इसके लिए आपको वेबसाइट पर मौजूद ई-केवाईसी सेक्शन में जाना होगा.
इसके बाद यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा.
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक otp आएगा.
यह OTP दर्ज करते ही आपका आधार आपके PF खाते से लिंक हो जाएगा.
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