नई दिल्ली: देश में लगभग सभी सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी EPF में निवेश करते हैं. लेकिन कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती हैं कि शादी के बाद EPF खाते का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है.
अगर किसी PF खाताधारक ने शादी के बाद अपने खाते में नॉमिनेशन दोबारा फाइल नहीं किया, तो PF खाते में जमा राशि फंस सकती है.
अगर आपने शादी से पहले PF खाते में किसी को नॉमिनी बनाया भी है, तो वह नॉमिनेशन शादी के बाद रद्द हो जाता है.
शादी के बाद आगर आप दोबार नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तो आपके खाते में जमा राशि को आपके पूरे परिवार में बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा.
अगर खाताधारक शादीशुदा नहीं है और उसने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, तो जमा राशि आश्रित माता-पिता को दी जाएगी.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) स्कीम, 1952 के नियमों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि PF खाताधारक को शादी के बाद दोबारा नॉमिनेशन फाइल करना होगा. शादी के बाद पहले किया गया नॉमिनेशन अपने आप निरस्त हो जाता है.
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अगर कोई पारिवारिक सदस्य न हो तो
अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को अपने PF खाते में नॉमिनी बना सकता है. लेकिन नियमों के मुताबिक, अगर व्यक्ति शादी करता है तो यह नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा.
परिवार के किन सदस्यों को बना सकते हैं नॉमिनी
EPFO के नियमों के अनुसार, अगर खाताधारक पुरुष है तो वह अपनी पत्नी, बच्चों (शादीशदा हों अथवा न हों), आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं.
अगर खाताधारक महिला है, तो वह पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, सास-ससुर, मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों में से किसी को भी नॉमिनी बना सकती है.
अगर आप अपने पति अथवा पिता को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते और परिवार से इतर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए EPFO के कमिशनर को लिखित में इसके बारे में सूचित करना होगा.
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