New Rules from 1 January: ATM से पैसे निकालना होगा महंगा, पोस्ट ऑफिस में भी ज्यादा चार्ज देना होगा

नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और खर्च पर पड़ेगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 26, 2021, 01:24 PM IST
  • जानिए कौनसे नए नियम हो जाएंगे लागू
  • आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर
New Rules from 1 January: ATM से पैसे निकालना होगा महंगा, पोस्ट ऑफिस में भी ज्यादा चार्ज देना होगा

नई दिल्ली: साल 2021 खत्म हो रहा है और नए साल 2022 की शुरुआत हो रही है. नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और खर्च पर पड़ेगा.

एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा

आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को तय सीमा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. यानी अब लिमिट पूरा होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 21 रुपये देना होगा. ग्राहक को GST अलग से देना पड़ेगा. वर्तमान में यह रकम 20 रुपये है.

पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर अधिक चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की है कि उसने 1 जनवरी से ब्रांच में नकद निकासी और जमा पर शुल्क संशोधित किया है. अब अगर कोई IPPB का खाताधारक निर्धारित फ्री लिमिट पार होने के बाद पैसे जमा या निकालता है तो उसे अधिक चार्ज चुकाना पड़ेगा. 

बचत खाते और करंट अकाउंट में 10 हजार रुपए तक जमा करने पर कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है. पर अगर ग्राहक 10 हजार रुपए से अधिक निकालते हैं, तो उन्हें 0.50 फीसदी चार्ज देना होगा, ये शुल्क न्यूनतम 25 रुपए प्रति का लेनदेन होगा. वहीं सेविंग्स और करंट अकाउंट में हर माह 25 हजार रुपए तक का कैश विड्रॉल फ्री होगा. इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 0.50 प्रतिशत चार्ज देना होगा.

बदल जाएगा पेमेंट का तरीका

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के चलते डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका भी बदल जाएगा. हालांकि, पहले ये 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन व्यापारियों की मांग को देखते हुए आरबीआई ने इसे 30 जून 2022 से लागू करने का निर्णय लिया है.

दरअसल, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले कई ग्राहक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रखते हैं. आरबीआई का नया नियम इसे बदलने जा रहा है. डेटा लीक को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

अपने आप डिलीट हो जाएगी डिटेल
ई-कामर्स साइट्स पर सेव कार्ड्स की डिटेल 1 जनवरी 2022 से अपने आप डिलीट हो जाएगी. ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के वक्त आपको हर बार इनकी पूरी डिटेल डालनी होगी.

टोकनाइजेशन: बार-बार डिटेल भरने से बचने का नया तरीका

डिटेल भरने के अलावा आपको कार्ड के टोकनाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा. डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन असली कार्ड डिटेल्स को एक कोड से बदल देगा. इसे टोकन कहा जाएगा. ये टोकन कोड कार्ड डिटेल, टोकन की रिक्वेस्ट करने वाले और जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट की गई है उसकी डिटेल्स का मिश्रण होगा. इस प्रक्रिया में किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अब आपको कार्ड की डिटेल सेव करने के बजाय सिर्फ ये अनोखा टोकन सेव करना होगा. इससे डेटा लीक का खतरा कम होगा. 

यह भी पढ़िए- Gold Silver Price: बाजार में 7,100 रुपये सस्ता मिल रहा सोना, चांदी के दाम गिरे

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़