Income Tax Refunds: महीने बाद भी नहीं आया रिफंड? यहां जानें वजह और स्टेटस

Income Tax Refund Status: आयकर रिटर्न जमा करने के बाद भी रिफंड न मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न होना या फिर ई-वेरिफिकेशन न करना.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Aug 20, 2024, 05:22 PM IST
  • एक महीने के बाद भी नहीं मिला रिफंड
  • आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर लोग दर्ज करा रहे शिकायत
Income Tax Refunds: महीने बाद भी नहीं आया रिफंड? यहां जानें वजह और स्टेटस

Income Tax Refund Delay Reason and Status: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद भी अब तक लोगों को रिफंड नहीं मिल पाया है. लोगों की ओर से शिकायतें सोशल मीडिया और आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई जा रही हैं.

वहीं, विभाग का कहना है कि रिफंड तो समय पर दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको देरी हो रही है तो आप विभाग के पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं.

रिफंड में देरी के कारण
आयकर रिटर्न जमा करने के बाद भी रिफंड न मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे:

-आयकर विभाग द्वारा रिटर्न का वेरिफिकेशन: विभाग यह जांचता है कि आपने अपनी आय और संपत्ति की जानकारी सही दी है या नहीं. इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है.
-बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि: अगर आपने रिटर्न दाखिल करते समय बैंक खाते की गलत जानकारी दी है, तो रिफंड जारी होने में देरी होगी.
-पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न होना: अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो रिफंड में देरी हो सकती है.
-ई-वेरिफिकेशन न करना: अगर आपने रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो भी रिफंड नहीं आएगा.

रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें
-आप आयकर विभाग के ई-पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
-इसके लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद 'सर्विस' सेक्शन में जाकर 'नो योर रिफंड स्टेटस' ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इसके बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. इससे आप अपने रिफंड का स्टेटस देख पाएंगे.

रिफंड में देरी की शिकायत कैसे करें
अगर आपको लगता है कि आपके रिफंड में देरी हो रही है तो आप आयकर विभाग की ई-मेल आईडी (orm@cpc.incometax.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करते समय अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखें.

इसके अलावा आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर (18001030025, 18004190025, 8046122000, 8061464700) पर भी संपर्क कर सकते हैं. ये हेल्पलाइन नंबर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहते हैं.

इन महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान
-रिटर्न समय पर जमा करें और सही जानकारी दें.
-अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें.
-रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करें.
-बैंक खाते का विवरण सावधानी से भरें.

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