ITR Return: 31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर, तो अब देना होगा 5000 रुपये तक का जुर्माना

आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं.31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी.अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 1, 2022, 09:33 PM IST
  • 31 जुलाई तक दाखिल हुआ 5.83 करोड़ रुपये आईटीआर
  • 31 जुलाई को 72 लाख से अधिक लोगों ने भरा आईटीआर
ITR Return: 31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर, तो अब देना होगा 5000 रुपये तक का जुर्माना

नई दिल्ली: आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं.31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी.अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

31 जुलाई तक दाखिल हुआ 5.83 करोड़ रुपये आईटीआर

अधिकारियों के अनुसार, आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दायर रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है.आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की थी.

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें 31 जुलाई के अंत तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न मिले हैं.वास्तविक आंकड़ों को पता लगाने के लिए अंतिम आंकड़ों को मिलाया जा रहा है.’’ 

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग इतनी ही संख्या में यानी 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे. तब रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी.

31 जुलाई को 72 लाख से अधिक लोगों ने भरा आईटीआर

अधिकारी के अनुसार, 72 लाख से अधिक आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को दाखिल किए गए. नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा. वहीं, पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को को 1,000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.

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