अब सप्ताह के सातों दिन उठा सकेंगे इस बैंकिंग सुविधा का लाभ, जानिए कैसे

एनईएफटी ट्रांजैक्शन का निस्तारण सामान्य दिनों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे के दौरान तथा पहले और तीसरे शनिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है. रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि एनईएफटी ट्रांजैक्शन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 15, 2019, 06:39 PM IST
अब सप्ताह के सातों दिन उठा सकेंगे इस बैंकिंग सुविधा का लाभ, जानिए कैसे

नई दिल्लीः NEFT के जरिये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों के लिए बड़ी और राहतभरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि अब NEFT की सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलने वाली है. बयान के अनुसार यह सुविधा कल से (16 दिसंबर से) ही शुरू हो रही है. पहले यह सुविधा 24 घंटे नहीं मिलती थी. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि अब एनईएफटी के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी. NEFT ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक तरीका है, जिसमें आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं.

सुबह 8 से शाम 7 बजे तक थी सुविधा
एनईएफटी ट्रांजैक्शन का निस्तारण सामान्य दिनों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे के दौरान तथा पहले और तीसरे शनिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है.

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि एनईएफटी ट्रांजैक्शन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है. रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी ट्रांजैक्शन में कोई समस्या नहीं हो.

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समाप्त हो चुके हैं शुल्क
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को सुचारू तरीके से एनईएफटी ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी संरचनाएं दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया गया है. उसने कहा कि बैंक एनईएफटी में किए गए बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक पहले ही एनईएफटी तथा आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर शुल्क समाप्त करने का निर्णय ले चुका है. हालांकि, IMPS पर अब भी बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है. IMPS के जरिए छोटी राशि ही ट्रांसफर की जा सकती है.

RBI ने इस संबंध में बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे हर वक्त अपने चालू खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि फंड ट्रांसफर में किसी तरह की कोई समस्या न आए. साथ ही अपने यहां सुविधाओं पर भी ध्यान रखें ताकि फंड ट्रांसफर में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो. आरबीआइ के नियमों के अनुसार एनईएफटी के जरिये फंड का ट्रांसफर विभिन्न बैच में होता है. 

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