नई दिल्ली: देश में किसानों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की शुरुआत की थी.
कई अन्य सरकारी योजनाओं की तरह यह योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है. जिन किसानों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, उनमें से कई अब तक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सके हैं.
लेकिन बीते समय में लाखों ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें इस योजना के लाभार्थी इसके पात्र न होने के बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
योजना की शर्तें पूरी न करने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें जारी की हैं. अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि किसान आयकर न जमा करता हो.
लेकिन बीते कुछ समय में लाखों ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों ने आयकर जमा किया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसे सभी किसानों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया था.
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इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
अभी तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत संयुक्त परिवारों के किसानों को भी योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी. लेकिन कुछ समय पहले योजना की शर्तों में बदलाव किया गया है.
जिसके तहत अब किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नाम पर लिखी हुई खेती की जमीन का ब्यौरा देना होगा. अगर आप एक संयुक्त परिवार के किसान हैं, तो आपको अपने हिस्से की जमीन का दाखिल खारिज जमा करना होगा.
गौरलतब है कि पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत रजिस्टर्ड सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है.
सभी किसानों के खाते में हार चार माह के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाती है. अभी तक इस योजना की आठ किस्तें जारी की जा चुकी हैं और रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 16,000 रुपये भेजे जा चुके हैं.
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