PMMVY: मातृ वंदना योजना के तहत दूसरे बच्चे पर भी सरकार देगी 5 हजार रुपये, पर ये है शर्त

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म के समय 5 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. अब दूसरे बच्चे के जन्म पर भी माताओं को सहायता राशि मिलेगी. हालांकि, इसके साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 2, 2022, 09:25 PM IST
  • दो किस्त में दी जा सकेगी पूरी सहायता राशि
  • टीका लगने के बाद मिलती है तीसरी किस्त
PMMVY: मातृ वंदना योजना के तहत दूसरे बच्चे पर भी सरकार देगी 5 हजार रुपये, पर ये है शर्त

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म के समय 5 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. अब दूसरे बच्चे के जन्म पर भी माताओं को सहायता राशि मिलेगी. हालांकि, इसके साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है. शर्त यह है कि दूसरा बच्चा बेटी होनी चाहिए.

1 अप्रैल से लागू होंगे बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया यह बदलाव आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के महिला सुरक्षा कार्यक्रम में सचिव इंदेवर पांडे ने जानकारी दी कि सरकार मातृ वंदना योजना के तहत लाभ का विस्तार कर रही है.

5 हजार की सहायता राशि दी जाती है
इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. हालांकि, यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की तरफ से योजना की प्रक्रिया को आसान किया गया है.

दो किस्त में दी जा सकेगी पूरी रकम
लाभार्थियों को तीन किस्त के बजाय सहायता राशि दो ही किस्त में दी जा सकेगी. वहीं, दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद दोबारा लाभ दिया जा सकेगी. हालांकि, शर्त यह है कि दूसरा बच्चा बेटी होना चाहिए.

अभी टीका लगने के बाद मिलती है तीसरी किस्त
बता दें कि अभी 1 हजार रुपये की पहली किस्त आवेदन के समय दी जाती है. दूसरी किस्त पहले बच्चे के जन्म के समय और तीसरी किस्त पोलियो से लेकर खसरा आदि टीका लगने के बाद दी जाती है.

बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब पति के आधार विवरण देने की आवश्यकता नहीं है. यह योजना ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है. 

 

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