नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया कर्ज देने को लेकर प्रतिबंध लगाया है. RBI ने कहा है कि यह बैंक ग्राहकों से जमा राशि भी स्वीकार नहीं कर सकता है. 


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क्या है प्रतिबंध
RBI ने 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया कर्ज देने और जमा राशि स्वीकार करने को लेकर प्रतिबंधित किया है. RBI ने 19 फरवरी की शाम को निर्देश देते हुए कहा है कि 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' आगामी छह महीनों तक कुछ तय शर्तों पर ही काम करेगा. यह प्रतिबंध बैंक को जांच के दायरे में लेते हुए लगाया गया है. 



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सिर्फ 1,000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक
RBI के निर्देशानुसार, डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अभी सिर्फ अपने खाते से 1,000 रुपये की रकम ही निकाल सकते हैं. यह प्रतिबंध चालू और बचत दोनों ही खातों पर लागू होता है. अभी यह प्रतिबंध आने वाले छह महीनों के लिए लगाया गया है. RBI का कहना है कि आने वाले छह महीनों में बैंक के लेन-देन की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही बैंक को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकेगा. 


नया कर्ज देने पर भी रोक
RBI ने डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया कर्ज देने को लेकर भी प्रतिबंध लगाया है. RBI का कहना है कि अभी हम बैंक के सभी वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं. RBI बैंक में पैसों की जमा और निकासी को लेकर जांच कर रही है. RBI ने कहा कि हम जांच के माध्यम से नकदी के संतुलन को लेकर संतुष्ट होना चाहते हैं, ताकि बैंक के डूबने का खतरा न पैदा हो. 



ग्राहकों को घबराने की जरुरत नहीं 
RBI ने अपने बयान में बैंक के ग्राहकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. RBI का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया है. बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें. उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है. 


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