Vehicle Insurance: Delhi-NCR में चालान कटा, तो भरना होगा Extra Premium
Delhi-NCR में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर नया नियम आया है. अब नियमों का उल्लंघन करने पर चालक को वाहन का Insurance रिन्यूअल कराते समय Extra रकम भरनी पड़ेगी.
नई दिल्ली: Delhi-NCR में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब चालकों को महंगा पड़ेगा. अब वाहनों की Insurance पॉलिसी को चालान के दंड के साथ जोड़ा जा रहा है. अभी Delhi-NCR में ही इस नियम को लागू किया गया है. अब यदि कोई भी चालक वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे अपनी Insurance पॉलिसी Renew कराते समय अधिक राशि का भुगतान करना होगा.
उल्लंघन करने पर मिलेंगे Violation Points
इस नए नियम के तहत, चालक को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ Points दिए जाएंगे. इन Points के आधार पर ही जुर्माने की राशि वाहन के Insurance Premium में जोड़ दी जाएगी.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक को 100 Violation Points दिए जाएंगे.
घातक Driving और पुलिस की अवहेलना करने पर 90 Violation Points दिए जाएंगे.
तेज गाड़ी चलाने पर 80 Violation Points दिए जाएंगे.
लाइसेंस और Insurance के बिना गाड़ी चलाने पर 70 Violation Points दिए जाएंगे.
गलत साइड में गाड़ी चलाने पर 60 Violation Points दिए जाएंगे.
Traffic Sign के उल्लंघन पर 50 Violation Points दिए जाएंगे.
ओवरलोडिंग करने पर 40 Violation Points दिए जाएंगे.
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 30 Violation Points दिए जाएंगे.
वाहन के मॉडिफिकेशन पर 20 Violation Points दिए जाएंगे.
गलत जगह पार्किंग करने पर 10 Violation Points दिए जाएंगे
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Points के आधार पर तय होगी राशि
नियमों के उल्लंघन पर मिले Violation Points के आधार पर ही वाहन की अगली Insurance पॉलिसी में Extra प्रीमियम जोड़ा जाएगा.
20-40 Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 300 रुपये होगी.
40-60 Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 150 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 400 रुपये होगी.
60-80 Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 600 रुपये होगी.
80-100 Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 350 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 800 रुपये होगी.
100-300 Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 1,000 रुपये होगी.
300 से अधिक Violation Points होने पर चालक को अपने प्रीमियम में 750 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. Commericial वाहनों के लिए यह राशि 1,500 रुपये होगी.
अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है नियम
पहले यह नियम सिर्फ दिल्ली में लागू किया गया था. दिल्ली में आसपास के इलाकों से भी बहुत से चालक आते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अब यह नियम दिल्ली के साथ-साथ NCR में भी लागू किया गया है. अगर यह नियम Delhi-NCR में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को कम करने में कारगर साबित होता है, तो इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है.
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