नई दिल्लीः Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दल पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. उनकी पार्टी के वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें लाहौर के जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है. वह पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनके खिलाफ वॉरंट जारी कर दिया गया है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी अदालत की ओर से दिए गए इस फैसले का देश की राजनीति में बड़ा असर हो सकता है. साथ ही यह इमरान खान के राजनीतिक करियर के लिए भी बड़ा झटका है.
Former Pakistan Prime Minister Imran Khan arrested after found guilty in Toshakhana case, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/3gQ7TTJ02x
— ANI (@ANI) August 5, 2023
वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से ट्वीट किया, 'एक बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है.'
In a major development, a district and sessions court convicted Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Chairman and former PM Imran Khan in the Toshakhana case, sentencing him to three years in prison, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/9vfThi7mkC
— ANI (@ANI) August 5, 2023
हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के लिए कहा था
इससे पहले इस्लमाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए उसे भ्रष्टाचार के उस मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने के आरोपी हैं. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने अपने फैसले में सत्र अदालत को मामले की नए सिरे से सुनवाई करके मामले की पोषणीयता के मामले में फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया था.
क्या है तोशाखाना मामला, जानिए
हालांकि उच्च न्यायालय ने मामले को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की इमरान खान की अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप था जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है. इमरान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्रा के दौरान मिले राजकीय तोहफों को बेचने का आरोप है जिनकी कुल कीमत 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है.
यह मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर आधारित था कि खान ने तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण 'जानबूझकर छिपाया' था.
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