Section 144 in Chandigarh: चंडीगढ़ में यह आदेश 23 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक साठ दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा.
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Chandigarh Section 144 Amid Heavy Rainfall and Weather Update News in Hindi: चंडीगढ़ में जहां आज यानी बुधवार को सुबह हुई भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया और सुखना झील का एक फ्लड गेट भी खोल दिया गया (Sukhna Lake Flood Gate news), वहीं प्रशाशन द्वारा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया गया कि लगातार नियमित रूप से हुई भारी बारिश वर्षा के कारण, जल निकाय और चोए, जैसे कि पटियाला की राव, सुखना चोए इत्यादि, ओवरफ्लो हो गए जिसकी वजह से मछली पकड़ने वालों, तैराकों और मानव और पालतू जानवरों का जल निकायों में प्रवेश करना खतरा बन सकता है.
इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन जल निकायों जैसे झीलों, तालाबों, नालों, छोलों आदि में सभी प्रयोजनों के लिए मानव, पालतू जानवरों और मवेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए चंडीगढ़ में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई.
इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं जाएगा और न ही मवेशियों को ले जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ में नालों, चोयों, नालों, झीलों, तालाबों और अन्य समान जल निकायों जैसे कि पटियाला की राव, सुखना चो आदि के अंदर पालतू जानवर को ले जाने की भी मनाही है.
बता दें कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. गौरतलब है कि यह आदेश आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस, सैन्य, अर्ध-सैन्य कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इस दौरान चंडीगढ़ में यह आदेश 23 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक साठ दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा.
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