Hati community News: हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने पर हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक रोक लगा दी है. जानें क्या हुआ.
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Shimla News: हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है. गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं.
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हालांकि केंद्र सरकार से कानून बनने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था. ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा.
जनजातीय दर्जे के लिए जरूरी आर्थिक और शैक्षणिक आधार को हाटी समुदाय पूरा नहीं करता है. इसलिए मामले को लेकर गुज्जर और एससी समुदाय ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर आज कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं.
बता दें, साल के पहले दिन हिमाचल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. जिसमें CM सुक्खू ने कई अहम फैसले लिए थे. जिसमें से एक हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा मिलने की बात थी. ऐसे में 2 दिन बाद अब फिर से इसपर रोक लग गई है.
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वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई थी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकार के प्रयास से ये संभव हो पाया है. ऐसे में उन्होंने केंद्र का आभार जताया था.
रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी