Himachal HC: हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व मुख्य सचिव मामले में सुनवाई हुई. 26 अप्रैल तक सशर्त अग्रिम जमानत मिली.
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Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट में आज सरकार को गिराने का षड़यंत्र रचने और खरीद फरोख्त के मामले में दर्ज़ आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता सेवानिवृत आईएएस राकेश शर्मा के मामले को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें दोनों को 26 अप्रैल तक सशर्त अग्रिम जमानत बढ़ा दी गई है. राकेश शर्मा और आशीष शर्मा ने केस को वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की है.
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कोर्ट ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा की पिटीशन का सरकार से भी 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है. एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया राकेश शर्मा ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया. इस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धमकाया है. यह सारी बातें उन्होंने कोर्ट के ध्यान में लाई है, जिसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते वक्त स्पष्ट कहा कि जब जब पुलिस राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को जांच के लिए बुलाएगी तो उन्हें जांच को जॉइन करना होगा.
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जानकारी के लिए बता दें, आशीष शर्मा और चैतन्य उन 9 विधायकों में से हैं, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन में वोट किया था. इनमें 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक हैं. जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.
रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला