Mumbai: महिला ग्राहक को आँख मारने पर उम्रकैद की सजा; लेकिन कोर्ट ने इस शर्त पर आरोपी कैफ को किया बरी
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Mumbai: महिला ग्राहक को आँख मारने पर उम्रकैद की सजा; लेकिन कोर्ट ने इस शर्त पर आरोपी कैफ को किया बरी

Mumbai winked woman: अगर कोई किसी महिला के खिलाफ अपराध करता है तो अदालत उसे सख्त से सख्त सजा देती है, लेकिन महाराष्ट्र के एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ग्राहक को एक शख्स ने आंख मारी. यह मामला कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा क्यों नहीं दी है. जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Mumbai: महिला ग्राहक को आँख मारने पर उम्रकैद की सजा; लेकिन कोर्ट ने इस शर्त पर आरोपी कैफ को किया बरी

Mumbai winked woman: महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 22 साल के एक शख्स ने एक महिला को आंख मारी और फिर उसका हाथ पकड़ लिया. जिसके बाद महिला ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने युवक को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन उसकी उम्र और उसका कोई आपराधिक इतिहास न होने की वजह से उसे कोई सजा देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने क्या दी दलील
मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने कहा कि मुल्जिम मोहम्मद कैफ  के जरिए किया गया अपराध आजीवन कारावास से कम सजा का हकदार नहीं है, लेकिन उसकी उम्र और उसके गैर-आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए. यह आदेश 22 अगस्त को पारित किया गया.

कोर्ट ने फकीर को लेकर कही बड़ी बात
कोर्ट ने कहा कि वह महिला को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन आरोपी को सजा देने से उसके भविष्य और समाज में उसकी छवि पर असर पड़ेगा. कोर्ट ने फकीर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की शील भंग करना) के तहत दोषी ठहराया है.अदालत ने आदेश दिया कि फकीर को 15,000 रुपये का बांड भरने के बाद रिहा किया जाए और उसे बुलाए जाने पर परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला
अप्रैल 2022 में दक्षिण मुंबई के बायकुला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक, महिला ने एक मकामी दुकान से किराने का सामान मंगवाया था और उसी दुकान पर काम करने वाला आरोपी उसे देने उसके घर आया था. आरोपी ने महिला से एक गिलास पानी मांगा और जब वह उसे दे रही थी, तो उसने कथित तौर पर उसके हाथ को गलत तरीके से छुआ और उसे आँख मारी. महिला ने इल्जाम लगाया था कि उसने किराने का सामान का बैग देते समय दूसरी बार उसके हाथ को छुआ और फिर से उसे आँख मारी. जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी भाग गया. इसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

महिला के आरोप को मुल्जिम ने किया इनकार
आरोपी ने दावा किया कि उसने गलती से महिला का हाथ छू लिया था और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. अदालत ने माना कि हालांकि घटना के समय सिर्फ पीड़िता और आरोपी ही मौजूद थे, लेकिन सबूत और महिला का बयान आरोपी की मिलीभगत साबित करने के लिए काफी मजबूत थे.

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