जमानत का विरोध करते हुए NCB की तरफ से वकील ने कहा कि आर्यन खान के मामले में जांच जारी है, कौन शामिल है कौन नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी.
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नई दिल्ली: आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर गुरूवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है और अदालत ने तय किया कि इस मामले में फैसला 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा. यानी अब आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को 6 दिनों तक जेल में ही रहना होगा.
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जमानत का विरोध करते हुए NCB की तरफ से वकील ने कहा कि आर्यन खान के मामले में जांच जारी है, कौन शामिल है कौन नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी. हमारे पास दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं. आर्यन और अरबाज ने माना है कि वो ड्रग्स लेते थे.' एनसीबी ने जमानत याचिका का विरोध किया है. एनसीबी ने कोर्ट को अलग-अलग आदेशों का हवाला दिया है.
वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि यह लड़का किसी भी तरह अवैध ड्रग तस्करी से नहीं जुड़ा है. आप MEA से बात कर अपनी जांच जारी रखिए और मैं अब भी कहता हूं कि आपने जो आरोप लगाए हैं, वो बेतुके और गलत हैं. अदालत को देखमा चाहिए कि जो चैट है वो क्या है. क्या वो जोक है, क्या वो कुछ और है या वो लोग केवल बात कर किसी चीज़ पर हंस रहे हैं.
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