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Azam Khan News: सपा के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले में आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत मिल गई है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान ने सजा के खिलाफ रामपुर कोर्ट में अपील दाखिल की थी, हालांकि रामपुर कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था. जिसके बाद आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल कर चुनौती दी थी.
कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले दिनो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज यानी 24 मई को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत दे दी है. तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन मामले में अब्दुला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत दे दी है.
जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर
आजम खान के वकील मोहम्मद खालिद ने बताया कि दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत भले ही मंजूर कर ली हो, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम अभी जेल की सलाखों के बाहर नही आ पाएंगे. क्योंकि दो मामलों में आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम की जमानत याचिका अभी कोर्ट में पेंडिंग है. हालांकि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा अब जेल से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि तंजीम फातिमा के खिलाफ कोई दूसरे मामला कोर्ट में लंबित नही है, उन्हे सभी मामलों में पहले से जमानत मिल चुकी है.