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पुणे में निकाली जाएगी टीपू सुल्तान की जयंती पर जुलूस, बॉम्बे HC के दखल के बाद मिली इजाजत

Tipu Sultan Birth Anniversary: याचिका के मुताबिक, पुणे ग्रामीण पुलिस ने रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता से कहा था कि वह इन अवसरों को सार्वजनिक स्थान पर न मनाकर अपने निजी स्थान पर मनाए. 

पुणे में निकाली जाएगी टीपू सुल्तान की जयंती पर जुलूस, बॉम्बे HC के दखल के बाद मिली इजाजत

Tipu Sultan Birth Anniversary: टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए पुणे में जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है. पुलिस ने आज यानी 17 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को से बताया है कि उसने 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए 24 दिसंबर को पुणे में जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है. 

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा दी गई इजाजत के बारे में सूचित किया गया. पीठ ने कहा कि किसी भी शख्स को जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन उसे कानूनी शर्तों और लगाए गये प्रतिबंधों का पालन करना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुलिस का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे. 

ओवैसी की पार्टी ने दाखिल की थी याचिका
पीठ 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)' की पुणे इकाई के अध्यक्ष फैयाज शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को टीपू सुल्तान, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रैली आयोजित करने की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

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पुलिस ने पहले नहीं दी थी इजाजत
 याचिका के मुताबिक, पुणे ग्रामीण पुलिस ने रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता से कहा था कि वह इन अवसरों को सार्वजनिक स्थान पर न मनाकर अपने निजी स्थान पर मनाए. पुलिस को आशंका थी कि ऐसी रैलियों से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. पीठ ने पिछले सप्ताह पुलिस को कार्यक्रम की इजाजत मांगने वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने मंगलवार को पीठ को बताया गया कि उसने निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है.

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