खालिद के भाषण की भाषा सहीं नहीं, लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य नहीं ठहराया जा सकताः HC

2020 Delhi riots: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसने इस मामले में निचली अदालत द्वारा 24 मार्च को उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनीती दी है.

खालिद के भाषण की भाषा सहीं नहीं, लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य नहीं ठहराया जा सकताः HC
Image Credit: उमर खालिद

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