दिल्ली: गोकुलपुरी दंगे में 9 मुस्लिम दोषी करार, अदालत ने कहा- अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे आरोपी
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दिल्ली: गोकुलपुरी दंगे में 9 मुस्लिम दोषी करार, अदालत ने कहा- अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे आरोपी

Gokulpuri Riot: साल 2020 में दिल्ली के गोकुलपुरी में हुए दंगे को आरोप में 20 लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने कहा है कि अरोपी अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बन गए थे.

दिल्ली: गोकुलपुरी दंगे में 9 मुस्लिम दोषी करार, अदालत ने कहा- अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे आरोपी

Gokulpuri Riot: दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था. यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है.

अदालत ने क्या कहा?

फैसला सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बन गए थे, जो सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थी और हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना एक सामान्य उद्देश्य था. 

कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल को दोषी करार दिया.

क्या हैं आरोप?

राशिद उर्फ मोनू के खिलाफ दंगा, चोरी, आगजनी कर उपद्रव करने, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने और अवैध जमावड़े से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी, 2020 को दोपहर करीब 1 से 2 बजे जब वह चमन पार्क, शिव विहार तिराहा रोड, दिल्ली स्थित अपने घर पर मौजूद थी, तो उसकी गली में पथराव हुआ.

गली में एक भीड़ थी, जो उसके घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रही थी. उसने अपने पति को फोन किया, जो ड्यूटी पर था. उसका पति घर लौट आया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया और गेट पर ताला लगा दिया.

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इस तरह हुई आरोपियों की पहचान

आरोप है कि 24-25 फरवरी की रात के दौरान, भीड़ ने शिकायतकर्ता के घर के पिछले गेट को तोड़ दिया और उसमें पड़ा सामान लूट लिया. शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में आग लगा दी. जांच के दौरान, सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया.

पूछताछ कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

जांच अधिकारी (IO) को पता चला कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान मामले की घटना में शामिल थे, जैसे कि मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद। फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था.

आईओ ने आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति प्राप्त की और उनसे पूछताछ के बाद, आईओ ने उन्हें औपचारिक रूप से वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया.

जी सलाम के लिए राजू राज कि रिपोर्ट

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