आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान को साल 2009 के एक मामले में दोषी ठहराया गया है. इल्जाम है कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी.
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AAP MLA Convicted: दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक अब्दुल रहमान को साल 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को डराने और धमकाने के लिए दोषी ठहराया है. इल्जाम है कि अब्दुल रहमान और उनकी बीवी ने प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अपशब्द कहे. इसके अलावा उनको ड्यूटी करने से रोका. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन दोनों ने एक ही मकसद के लिए लड़ाई-झगड़ा किया.
गवाहों का बयान दर्ज नहीं हुआ
ये मामला 4 फरवरी का है लेकिन FIR 5 फरवरी को दर्ज की गई. मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक की बीवी आसमा पर धारा 332 के तहत अपराध सिद्ध हुआ है. बताया जाता है कि FIR में लिखे गए गवाहों का बयान दर्ज नहीं हुआ है.
महिला से किया था छेड़छाड़
अब्दुल रहमान पर एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का भी आरोप लगा है. मामला मार्च साल 2021 का है. जाफराबाद थाने में एक महिला ने अब्दुल रहमान के खिलाफ तहरीर दी थी जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किा था.
सीलमपुर से विधायक हैं रहमान
शिकायत में लिखा कि महिला के साथ विधायक ने बदतमीजी की और उसके साथ मार पीट भी की. इस मामले में पुलिस ने बताया है कि AAP विधायक अब्दुल रहमान जाफराबाद इलाके में नगर निगम उपचुनाव के लिए मौजूद थे. पुलिस महिला की तरफ से लगाए गए इल्जाम की जांच कर रही है. अब्दुल रहमान सीलमपुरि से विधानसबा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं.
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