यतीमखाना मामले में आजम खान को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत, जानिए क्या थे इल्ज़ाम
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यतीमखाना मामले में आजम खान को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत, जानिए क्या थे इल्ज़ाम

इस मामले के तहत आज़म खान पर भैंस और बकरी चोरी और घरों पर बुलडोजर चलवाने व लूट को अंजाम देने जैसे संगीन इल्ज़ामात दर्ज हैं.

फाइल फोटो

रामपुर: सीतापुर जेल (sitapur jail) में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी (SP) के एमपी आज़म खान (Azam Khan) को यतीमखाना मामले में MP-MLA कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. इस मामले के तहत आज़म खान पर भैंस और बकरी चोरी और घरों पर बुलडोजर चलवाने व लूट को अंजाम देने जैसे संगीन इल्ज़ामात दर्ज हैं.

यतीमखाना मामला रामपुर शहर के कोतवाली का है. आज़म खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मुद्दत के दौरान पुलिस और इंतेज़ामिया के तआवुन से यतीमखाना बस्ती में मौजूद मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था और लूट-पाट करवाई थी.

उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदलने के बाद यतीमखाना में रहने वाले दर्शनभर लोगों ने आजम खान और उनके हिमायतियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे. जुमेरात को इस मामले की समाअत करते हुए  MP-MLA कोर्ट ने आजम़ खान को जमानत दे दी.

Azam Khan

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