अगर आप मकान मालिक या किरायेदार हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी हैं यह नियम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam913131

अगर आप मकान मालिक या किरायेदार हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी हैं यह नियम

हर राज्य में रेंट अथॉरिटी के साथ किरायेदारी से जुड़ी अदालतें कायम की जाएंगी और इसमें किरायेदारी से जुड़े तनाजों को 60 दिन में निपटाया जाएगा

 

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः मरकजी हुकूमत ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को यानी मिस्ल किराया कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब मुल्क में किराए पर मकान, कारोबारी संपत्ति और इससे जुड़े तनाजों का निपटारा इस नए कानून के तहत किया जाएगा. इस नए कानून से मकान मालिक, प्रापर्टी डीलर, बिल्डर और किरायेदार सभी मुतासिर होंगे. इस कानून के बाद अब कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों को न देने का डर भी खत्म हो जाएगा और खाली पड़े मकानों के मालिकों और किराए के लिए भटकते किरायेदार दोनों की मुश्किलें भी कम होंगी. 

इसे भी पढ़ें : वॉट्सऐप बड़ी चालाकी से आपके निजी डाटा के इस्तेमाल की ले रहा मंजूरी, सरकार ने हाईकोर्ट से लगाई रोक की गुहार

60 दिनों में तनाज़ों का निपटारा होगा 
यह कानून शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में एक साथ नाफिज होगी. अब कोई भी संपत्ति किराये पर देने की प्रक्रिया इसी कानून के दायरे में होगी. हर राज्य में रेंट अथॉरिटी के साथ किरायेदारी से जुड़ी अदालतें कायम की जाएंगी और इसमें किरायेदारी से जुड़े तनाजों को 60 दिन में निपटाया जाएगा. अब इस तरह के मामले सालों साल लटकाए नहीं जा सकते हैं. 

यह भी देखिए: शॉट के लिए तैयार हो रही थी Sunny Leone, अचानक किसी ने पीछे से करदी ऐसी हरकत, देखिए VIDEO

दुकान और मकान के लिए एडवांस रकम तय 
नए कानून के तहत रिहाईशी संपत्ति के लिए 2 माह और कारोबारी संपत्ति के लिए 6 माह का एडवांस देना होगा. कोई भी शख्स बिना लिखित कानूनी समझौते के न तो किराये पर कोई प्रापर्टी दे सकेगा और न ले सकेगा. यह लिखित समझौता उस राज्य की रेंट अथॉरिटी के सामने दाखिल करना होगा. 

इसे भी पढ़ें : सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को इस अपराध के लिए पाया गया दोषी, जानिए क्या है मामला

एक माह के नोटिस पर खाली होगी प्रॉपर्टी 
मकान मालिक एडवांस नोटिस देकर अपनी संपत्ति को खाली करा सकेगा. किरायेदार संपत्ति के मालिक से रेंट पर ली प्रॉपर्टी को बिना उसकी इजाज़त के किसी और को किराये पर नहीं दे सकेगा. मकान मालिक की मंजूरी के बगैर किरायेदार को प्रॉपर्टी में तामीर या बदलाव करने की इजाज़त भी नहीं होगी. दोनों फरीक के बीच विवाद की हालत में मकान मालिक किराये की प्रॉपर्टी को खाली करा सकेगा. हालांकि इसके लिए मकान मालिक को कम से कम एक महीने का किरायेदार को नोटिस देना होगा.

Zee Salaam Live Tv 

Trending news