Chandigarh Mayor Election: रिटर्निंग ऑफिसर ने SC में कुबूल किया अपना गुनाह; भाजपा के मेयर को जिताने के लिए किया था ये काम!
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Chandigarh Mayor Election: रिटर्निंग ऑफिसर ने SC में कुबूल किया अपना गुनाह; भाजपा के मेयर को जिताने के लिए किया था ये काम!

SC on Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. दायर याचिका में दोनों पार्टियों मेयर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था और रिटर्निंग ऑफिसर का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था.

Chandigarh Mayor Election: रिटर्निंग ऑफिसर ने SC में कुबूल किया अपना गुनाह; भाजपा के मेयर को जिताने के लिए किया था ये काम!

SC on Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. दायर याचिका में दोनों पार्टियों मेयर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था और रिटर्निंग ऑफिसर का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ छेड़-छाड़ करते दिख रहे थे. जिसके बाद भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़क गए थे. आज इस याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई है. 

कुबूला अपना जुर्म
सुनवाई के दरम्यान उच्चतम न्यायालय में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं, इस पर अनिल मसीह ने जवाब देते हुए अपना जुर्म कुबूल कर लिया है. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया था, क्योंकि आप के मेयर कैंडिडेट ने पास आकर बैलेट पेपर फाड़ा था और वहां से लेकर भागने की कोशिश की थी. इसपर कोर्ट ने पूछा, लेकिन आप क्रॉस क्यों लगाया था, तो अनिल मसीह ने कहा, "वह बैलेट पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे."

सॉलिसिटर जनरल ने माना  रिटर्निंग ऑफिसर की गलती
उच्चतम न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर मार्क किया था. ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें. इसके साथ ही हम हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहेंगे कि इसको मॉनिटर करें." 

कोर्ट ने दिया ये आदेश
कोर्ट ने आगे कहा, "हम रजिस्ट्रार जरनोल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वो इस इलेक्शन से जुड़े, वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आएं. हम 20 फरवकरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे. जो बैलेट पेपर रजिस्टर जरनल के पास है, वो एक जुडिशियल ऑफिसर सुबह 10.30 बजे हमारे पास ले कर आएंगे."

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