भूल कर भी न करें ये गलतियां, बंद हो जाएगा आपके PF खाता
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1221820

भूल कर भी न करें ये गलतियां, बंद हो जाएगा आपके PF खाता

नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए पीएफ का पैसा आखिरी वक्त का सहारा होता है. लेकिन अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो पीएफ का खाता ब्लॉक हो सकता है. 

PF Account

PF Information: नौकरीपेशा लोगों के लिए PF Account की बहुत अहमियत होती है. जब तक आप नौकरी में रहते हैं और EPF में आपका पैसा जमा होता रहता है. इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक अच्छी ख़ासी रक़म होती है. जिससे अपनी आईंदा ज़िंदगी इसी पैसे से सहूलियत से ग़ुज़ार सकते हैं. यानी नौकरी करने वाले लोगों के लिए PF यानी प्रोविडेंट फ़ंड ज़िंदगी भर की कमाई होती है. लिहाज़ा EPFO से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रुरी है. क्योंकि कई बार जानकारी की कमी या कुछ ग़लतियों की वजह से PF खाता बंद  हो सकता है. आइए जानते हैं कि वो कौनन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से हमारा खाता बंद हो सकता है.

आपका PF अकाउंट हो सकता है बंद

अगर अपनी प्रीवियस कंपनी से आपने अपना PF ACCOUNT ई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करवाया है और पुरानी कंपनी बंद हो गई और ऐसे में अगर आपके PF खाते  से 36 महीने तक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया तो आपका PF ACCOUNT बंद हो जाएगा. EPFO ऐसे खातों को 'Inoperative' कैटेगरी में डाल देता है.

दोबारा खुल जाएगा खाता

एक बार अगर आपका खाता 'Inoperative' हो गया तो आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएंगे. अकाऊंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको EPFO में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी. हालाकि 'Inoperative'होने के बाद भी अकाऊंट में पड़े पौसों पर ब्याज़ मिलता रहता है. यानी आपका पैसा डूबा नहीं है. ये आपको वापस मिल जाता है. पहले इन पैसों पर ब्याज़ नहीं मिलता था. लेकिन 2016 में नियमों में संशोधन करने के बाद ब्याज़ देना शुरु किया गया. आपके लिए जानना ज़रुरी है कि आपके  PF ACCOUNT पर तब तक ब्याज़ मिलता रहेगा जब तक कि आप 58 साल के नहीं हो जाते.

यह भी पढ़ें: Watch: सपना का डांस देख मस्त हुए ताऊ, साथ-साथ लचकाई कमर

इस तरह 'Inoperative' हो जाता है खाता

नए नियमों के मुताबिक़ पीएफ अकाउंट 'Inoperative'हो जाता है अगर मुलाज़िम ने EPF बैलेंस निकालने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है.
रिटायरमेंट के 36 महीने बाद भी इसका मेंबर 55 साल का हो गया हो
जब मेंबर परमानेंट तोर पर विदेश में जाकर बस गया हो
अगर मेंबर की मौत हो गई हो
अगर मेंबर ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया हो
अगर किसी पीएफ अकाउंट को 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इस फ़ंड को सीनियर सिटीज़न्स वेलफ़ेयर फ़ंड में डाल दिया जाता है.

Video: 

Trending news