मस्जिद में विदेशी फंडिंग का मामला, अदालत ने 4 आरोपियों को किया बरी, नहीं मिले सबूत
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मस्जिद में विदेशी फंडिंग का मामला, अदालत ने 4 आरोपियों को किया बरी, नहीं मिले सबूत

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी एनआईए ने ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया. जिससे यह पता लगाया जा सके कि चारों आरोपियों के जरिए फंडिंग का पैसा दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है. 

मस्जिद में विदेशी फंडिंग का मामला, अदालत ने 4 आरोपियों को किया बरी, नहीं मिले सबूत

नई दिल्ली: हरियाणा के मेवात की एक मस्जिद में विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी किया है. अदालत ने आरोपी- मो. सलमान, मो. सलीम, आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया और मो. हुसैन मोलानी को बरी किया है. 

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी एनआईए ने ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया. जिससे यह पता लगाया जा सके कि चारों आरोपियों के जरिए फंडिंग का पैसा दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है. एनआईए ने चारों आरोपियों पर आरोप लगाया था कि चारो आरोपी पाकिस्तान में मौजूद एक संगठन के लिए स्लीपर सेल बनाने में शामिल थे.

एनआईए ने इन चारों आरोपियों को पाकिस्तानी संगठन, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से कथित तौर पर रकम हासिल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजकर भारत में अशांति पैदा करने का भी इन पर आरोप था.

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