Om Prakash Chautala Case: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज सजा सुनाई गई.
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नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामला में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई और 50 लाख रुपये जुर्माना लगाया. इसके साथ-साथ कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है. साबीआई ने पिछली सुनवाई के दौरान चौटाला को सख्त से सख्त सजा देने की मांग थी.
कोर्ट ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला की जिन संपत्तियों को जब्त करने का हुक्म दिया है, ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं.
वहीं ओम प्रकाश के वकील की तरफ से उनके खराब सेहत का हवाला देकर सरेंडर करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया और कहा कि जेल में मेडिकल से सहूलत मिल जाएगी. अब चौटाला को जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा.
Disproportionate assets case: Special CBI Court in Delhi sentences former Haryana CM OP Chautala to four years imprisonment, imposes a fine of Rs 50 lakhs
The Court also ordered to confiscate his four properties.
(file pic) pic.twitter.com/ZqxrMFgV0E
— ANI (@ANI) May 27, 2022
इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी और कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था. इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब सेहत का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन सजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए.
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