टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख बढ़ी
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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख बढ़ी

Income Tax Return: कोरोना वबा के सबब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. 

सांकेतिक फोटो

नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत ने गुरुवार को साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख दो महीने का इज़ाफ़ा करके 30 सितंबर कर दी है. ये फैसला ज़ाती तौर पर टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों को राहत पहुंचाने वाला है. अब टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के सबब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा है. पहले लोगों को ये रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होता था. 

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इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज ने कंपनियों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब कंपनियों को अपने मुलाज़िमों को फॉर्म-16 पंद्रह जुलाई तक मुहैया कराना होगा.

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टैक्स ऑडिट करने वक्त भी 30 नवंबर तक बढ़ा
इसके अलावा इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख को भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है. जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है.

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