GST Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर अब कोई GST नहीं, दूसरी मेडिकल सप्लाई पर घटा टैक्स
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GST Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर अब कोई GST नहीं, दूसरी मेडिकल सप्लाई पर घटा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि  जीएसटी काउंसिल बैठक में कई सारी दवाओं, मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़े सामानों पर टैक्स घटाया गया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की सदारत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए GST Council की 44वीं बैठक हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur), कई राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे. आज की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए इसको लेकर वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि  जीएसटी काउंसिल बैठक में कई सारी दवाओं, मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़े सामानों पर GST घटाया गया है. वहीं ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी हटा दिया गया है. लेकिन शर्त ये है कि बदला हुआ टैक्स कैप अगस्त के आखिर तक और सितंबर की शुरुआत तक ही लागू होगा.

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रेमडेसिवीर पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हुआ
उन्होंने बताया, 'एंबुलेंस पर जीएसटी 28 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर पर टैक्स कम किया गया है. ब्लैक फंगस की दवा पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. वेंटिलेटर पर भी जीएसटी घटाकर 12 से 5 फीसदी किया गया है. कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर पर भी टैक्स कम कर दिया गया है. इसे 12 से 5 फीसदी पर लाया गया है.'

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हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18 से 5 फीसदी किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, कोरोना टेस्टिंग किट पर टैक्स 12 से 5 फीसदी किया गया है. डायग्नोस्टिक किट डिडमर, पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स 12 से 5 फिसदी किया गया है. हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18 से 5 फीसदी किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाताया कि हुकूमत ने फैसला किया है वैक्सीन पर जीएसटी 5 फीसदी पर ही बरकरार रहेगा. हालांकि कई रियासतों ने मुतालबा किया था कि  वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को घटाया जाना चाहिए.

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