2 साल के मासूम को मां से मिलाने के लिए HC ने बदला अपना ही फैसला, जानिए पूरा मामला
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2 साल के मासूम को मां से मिलाने के लिए HC ने बदला अपना ही फैसला, जानिए पूरा मामला

बच्चे की मां के एडवोकेट हितेश शर्मा ने बताया कि इस मामले को बेहद हस्सास मानते हुए हाई कोर्ट खोलकर सुनवाई करने का फैसला लिया गया है

फाइल फोटो

इंदौर: इंदौर हाईकोर्ट आज समाअत के लिए खुल रहा है. कोरोना महामारी के चलते कोर्ट को बंद रखा गया था. सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए ही कुछ मामलों की समाअत हो रही थी. आज एक दो साल के मासूम के लिए लगभग ढाई महीने के बाद इंदौर हाईकोर्ट खुलेगा और सुनवाई की जाएगी.

दरअसल ये सुनवाई 2 साल के बच्चे के मामले में होने जा रही है, जो मां-बाप के झगड़े की वजह से अपने दादा-दादी के पास रह रहा है. बच्चे को उसकी मां से नहीं मिलने दिया जा रहा है जिसके बाद मां ने हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है.

बच्चे की मां के एडवोकेट हितेश शर्मा ने बताया कि इस मामले को बेहद हस्सास मानते हुए हाई कोर्ट खोलकर सुनवाई करने का फैसला लिया गया है.

एडवोकेट का कहना है कि बच्चे के मां-बाप शादी के बाद अमेरिका चले गए थे. जहां दोनों के झगड़े होने पर मां अकेली इंडिया आ गयी और इंदौर में अपने मायके रहने लगी. बच्चे के बगैर इंडिया लौटी मां उससे मिलने के लिए तड़पती रही. दो-तीन महीने बाद वालिद अमेरिका से आया और मासूम को ग्वालियर में अपने मां-बाप के पास छोड़कर अमेरिका चला गया.

हितेश शर्मा ने बताया कि खातून ने बच्चे से मिलने की कोशिश की लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया. खातून ने पुलिस की मदद भी ली लेकिन उसे बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई. जिसके बाद खातून ने हाई कोर्ट में बंदी तस्दीक के लिए अर्ज़ी दाखइल की थी.

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