हिजाब विवाद: छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, की ये मांग
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हिजाब विवाद: छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, की ये मांग

कॉलेज ने कहा है, "कैंपस में किसी भी मजहबी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी". लड़कियों का कहना है कि उन पर लगी रोक की वजह से उनकी पढ़ाई मुतास्सिर हो रही है.

प्रतीकात्मक फोटो

मंगलुरु: उडुपी जिले में मौजूद एक सरकारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके कक्षा के अंदर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने की गुजारिश की है. छात्रा रेशम फारूक ने यह याचिका दायर की.

रेशम का प्रतिनिधित्व उसके भाई मुबारक फारूक ने किया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है और इस्लाम के तहत यह बहुत जरूरी है.

याचिकाकर्ता ने गुजारिश की है कि उसे और उसकी साथ पढ़ने वाली कई लड़कियों को कॉलेज प्रशासन के बिना रोक-टोक के हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने इस्लाम धर्म का पालन करने वाली आठ छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया.

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इसमें कहा गया है कि ये छात्राएं हिजाब पहने थीं, इसलिए उन्हें शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से शतहाबिश शिवन्ना, अर्णव ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन अदालत में पेश हुए. इस मामले में पहली सुनवाई इस हफ्ते के आखिर तक होने की उम्मीद है. 

उडुपी के विधायक और कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष के. रघुपति भट ने हिजाब पहनने के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ बैठक के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा विभाग के फैसले के तहत छात्राओं को ‘हिजाब’ पहनकर कक्षा में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी.

ख्याल रहे कि र्नाटक के जिला उडुपी में सरकारी महिला पीयू कॉलेज (Government Women's PU college) ने हिजाब पहनने वाली आठ छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी. यह लड़कियां महीने बाद भी अपनी क्लासेस में जाने के लिए जद्देजहद कर रही हैं. लड़कियों की 31 दिसंबर से हाजिरी नहीं लग रही है. कॉलेज ने कहा है, "कैंपस में किसी भी मजहबी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी". लड़कियों का कहना है कि उन पर लगी रोक की वजह से उनकी पढ़ाई मुतास्सिर हो रही है.

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