Income tax filing date: इनकम टैक्स की आखिरी तारीख को लेकर डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है. आपको बता दें 28 जुलाई तक 7 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोगों ने ही किया था आईटीआर फाइल. डिपार्टमेंट ने इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.
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Income tax filing date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखरी तरीख 31 जुलाई है. जो लोग इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं वह 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल कर लें. वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों से लगातार टैक्स भरने की अपील कर रह है. टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद इसकी डेडलाइन बढ़ सकती है. सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कुछ खबरें सर्कुलेट बो रही हैं. जिसके बाद अब इनकम टैक्स डिपाजर्टमेंट ने इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी दी है.
आपको बता दें ITR फाइल करने की आखरी तारीख 31 जुलाई है. आकड़ों के अनुसार 28 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने वालों की तादाद 5 करोड़ पहुंची थी. बता दें इस फाइनेंशियल इयर में 7 करोड़ लोगों को आईटीआर फाइल करना था. अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी दिन में ITR Filing Portal पर लोड बढ़ सकता है. जिसकी वजह से आखिरी वक्त में ITR फाइल करने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है.
ITR Filing को लेकर इनकम टैक्स डिपार्ट ने एक ट्वीट कि है. जिसमें कहा गया ह कि 28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है. वहीं 28 जुलाई को 36 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे तुरंत फाइल करें और लेट फीस से बचे
आपको बता दें जिन लोगों की आय पाच लाख या उस से कम है तो उन्हें 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं दिन लोगों की सैलरी 5 लाख से ऊपर है उनके लिए लेट फीस 10,000 रुपये तक जा सकती है. जो लोग खुद इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा. जिसके बाद मांगी हुए डिटेल देनी होगी. इस दौरान आपको फॉर्म 16A या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी.