Karnataka Election में कई उम्मीदवारों की जब्त होगी जमानत, जानें क्या है जमानत जब्त होना
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1694243

Karnataka Election में कई उम्मीदवारों की जब्त होगी जमानत, जानें क्या है जमानत जब्त होना

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है. यहां कई उम्मीदवार जीतेंगे तो कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी. हम यहां आपक वता रहे हैं कि जमानत जब्त होना क्या है.

Karnataka Election में कई उम्मीदवारों की जब्त होगी जमानत, जानें क्या है जमानत जब्त होना

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है. रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है. 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में थे. चुनावों में सिर्फ 224 उम्मीदवार ही जीतेंगे कुछ लोगों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो वहीं लोगों की यहा जमानत जब्त होगी. क्या होता है जमानत जब्त (Security Deposit) होना. जमानत जब्त होने के बाद क्या होता है आइए आपको इस खबर में बताते हैं. 

कितने फीसद वोट पर नहीं जब्त होती जमानत?

यह कानून है कि उममीदवार चुनाव के लिए मैदान में खड़े होने के लिए जमानत के तौर पर एक निश्चित रकम जमा कराए. जमानत राष्ट्रपति चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक जमा कराया जाता है. किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 6वां हिस्सा प्राप्त करना होता है. अगर किसी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्द हो जाती है. मान लें कि एक सीट पर 1 लाख मतदाता हैं. जमानत बचाने के लिए 16,666 वोट हासिल करना जरूरी होता है. अगर किसी उम्मीदवार को इससे कम वोट मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: Karnataka Assembly Election: न 'हिजाब' काम आया न 'बजरंगबली' का मिला साथ, इन जगहों पर फेल हुई BJP

कितने रुपये जमा होती है सिक्योरिटी?

अगल अगल चुनाव में अलग अलग जमानत की रकम होती है. राष्ट्रपति चुनाव के 15 हजार रुपये जमानत राशि होती है तो लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 25 हजार रुपये जमानत राशि होती है. इसी तरह विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि होती है. इसके अलावा SC और ST उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव में 12500 और विधानसबा चुनाव के लिए 5 हजार रुपये जमानत की राशि होती है.

इन शर्तों पर वापस होती है जमानत

उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने पर उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग वापस कर देता है. कई दूसरे शर्तों पर भी जमानत राशि वापस मिल जाती है. एक तय वक्त पर अगर उम्मीदवार नामांकन वापस लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस होती है. वोटिंग से पहले अगर कोई उम्मीदवार मर जाता है तो उसके परिजन जमानत राशि की मांग कर सकते हैं. अगर उम्मीदवार वोटिंग 6वां हिस्सा पा लेता है तो भी उसकी जमानत वापस मिलती है. अगर किसी उम्मीदवार को 6वां हिस्सा नहीं मिले लेकिन वह चुनाव जीत गया तो उसे जमानत राशि वापस कर दी जाती है. 

Zee Salaam Live TV:

Trending news