इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू मिश्रा और एक अन्य आरोपी आशीष पांडेय (Ashish Pandey) की जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ही खारिज कर दिया था.
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नई दिल्ली: लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Violence) मामले में पुलिस ने अंकित दास (Ankit Das) समेत तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस रिमांड (Police Remand) पर लिया था. आज इनकी रिमांड पूरी हो गई है जिसके बाद इन आरोपियों को जेल भेजा गया है. लखनऊ (Lucknow) के व्यवसायी अंकित दास (Ankit Das), ड्राइवर शेखर भारती (Shekhar Bharti) और गनर लतीफ (Latif) की पुलिस रिमांड अवधि पूरी हुई. इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है.
पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया
लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Violence) मामले में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा (Ajai Mishra) के बेटे आशीष के साथ ही लखनऊ के कारोबारी और पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास (Akhilesh Das) के भतीजे अंकित दास (Ankit Das) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अंकित दास के साथ ही उसके ड्राइवर और गनर को भी गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ के लिए रिमांड में लिया था.
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अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी
आदालत ने तीनों की जमानत अर्जी (Bail Plea) खारिज कर दी थी उसके बात उन्हें जेल भेज दिया गया है. 15 अक्टूबर को तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी रद्द कर दी थी. इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू मिश्रा और एक अन्य आरोपी आशीष पांडेय (Ashish Pandey) की जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ही खारिज कर दिया था.
क्या है मामला?
ख्याल रहे कि लखीमपुर जिले तिकुनिया में तीन अक्टूबर को आठ लोगों की हादसे में मौत हो गई थी. इसमें चार किसान एक ड्राइवर, दो बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार शामिल था. इस हिंसा के लिए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा समेत पंद्रह और बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
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