दबंग MLA मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत: मकान गिराने की कारवाई पर HC ने लगाई रोक
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दबंग MLA मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत: मकान गिराने की कारवाई पर HC ने लगाई रोक

अब्बास अंसारी और जमशेद रज़ा की अर्जी पर पूरी रियासत में यूपी हुकूमत की गिराने की कार्रवाई पर एक महीने के लिए रोक लगी

फाइल फोटो

प्रयागराज/मासूम सिद्दीकी: यूपी के दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली गई है. योगी हुकूमत की जानिब से लगातार मकानात के गिराने की कार्रवाई पर एक महीने तक के लिए रोक लगा दी है. मुख्तार अंसारी के बेटे और नेशनल शूटर अब्बास अंसारी की एक अर्जी पर हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है. 

अदालत ने रियासत के चीफ चीफ सेक्रेट्री, सभी अजला के डीएम और डेवलपमेन्ट अथार्टी को हुकम पर अमल करने को कहा है... जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की डिवीजन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.  वाजह रहे कि यूपी के कई शहरों में हुकूमत माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रही है. हालाकि अदालत ने पुरे रियासत के लिए ये हिदायत जारी किया है. 

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व जमशेद रजा की अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने 29 सितम्बर 2000 को जमीन का बैनामा कराया था, 5 दिसम्बर को तामीर के लिए नक्शा पास कराने की दरख्वास्त दी थी जिसे 31 दिसम्बर 2002 को कंपाउन्डिंग ने पास कर दिया. लेकिन बिना किसी सुनवाई के 15 सितम्बर 2020 को इसे रद्द करते हुए 16 सितंबर को गिराने की नोटिस जारी कर दी गई. और आठ अक्टूबर को एक हफ्ते में गिराने का हुकम जारी कर दिया गया... इसी को चैलेन्ज करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेन्ज किया था ।

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