Night Curfew in Bihar: स्कूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और पार्क बंद
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Night Curfew in Bihar: स्कूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और पार्क बंद

बिहार में कोरोना संक्रमण (Covid Cases increase in Bihar) के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने मंगल को पाबंदियां लागू करने की घोषणा कर दी. आपदा प्रबंधन समूह की मंगल को हुई बैठक में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया (Govt Impose Night Curfew in Bihar) गया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Covid Cases increase in Bihar) के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने मंगल को पाबंदियां लागू करने की घोषणा कर दी. आपदा प्रबंधन समूह की मंगल को हुई बैठक में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया (Govt Impose Night Curfew in Bihar) गया. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात आठ बजे तक कर दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. आदेश के मुताबिक, सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद कर दिया गया है. यह आदेश 6 से 21 जनवरी तक लागू रहेगा.

प्री स्कूल से आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला 
इसके अलावे राज्य में प्री स्कूल से आठवीं कक्षा (वर्ग) तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. यहां ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. इसके अतिरिक्त नौवीं तथा उच्चतर शिक्षा के विद्यालय तथा अन्य संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षा के विषय में स्वयं निर्णय ले सकेंगे.

वैवाहिक समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे
बैठक में निर्णय लिया गया कि वैवाहिक समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे. वैवाहिक समारोहों की सूचना तीन दिन पूर्व प्रशासन को देनी होगी. सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें अब रात आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी. सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णत: बंद कर दिए गए हैं. रेस्टोरेंट और ढाबे आदि में क्षमता से 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा.

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